कोरोना से मरे लोगों के घरवालों को दी जाएगी 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि, सीएम ने की घोषणा
पढ़ें पूरी खबर:
मध्यप्रदेश में अब कोरोना से मरे हुए व्यक्तियों के घर वालों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
किसे मिलेगी यह अनुग्रह राशी
मृतक के पति या पत्नी इस राशि के पहले हकदार होंगे। पति या पत्नी ना होने पर अविवाहित विधिक संतान को यह राशि दी जाएगी। अगर अविवाहित विधिक संतान भी ना हो तो मृत के माता-पिता को यह राशि दी जाएगी।
कैसे होगा आवेदन?
- आवेदक के पास मृत का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आईडी प्रूफ होना चाहिए। मृत्यु प्रमाणपत्र पर कोविड से मृत लिखा होना आवश्यक नहीं।
- आरटीपीसीआर या आरएटी रिपोर्ट पर दो चिकित्सक के हस्ताक्षर जरूरी।
- मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के लाभार्थी पात्र नहीं होना चाहिए।
कहा जमा करें आवेदन?
इस अनुग्रह राशि के लिए आवेदन जमा करने हेतु जरूरी दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय या पोर्टल https://services.mp.gov.in/main/ पर आवेदन करें।
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