चुनाव से पहले मध्यप्रदेश सरकार ने दी ट्रांसपोर्टर्स को राहत, अब वाहन पर हर माह 700 नहीं, 200 रुपए प्रति सीट लगेगा टैक्स, भारी माल वाहन खरीदने पर 8 की जगह 5% टैक्स

<p>चुनाव से पहले मध्यप्रदेश सरकार ने दी ट्रांसपोर्टर्स को राहत, अब वाहन पर हर माह 700 नहीं, 200 रुपए प्रति सीट लगेगा टैक्स, भारी माल वाहन खरीदने पर 8 की जगह 5% टैक्स</p>
परिवहन विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए कॉमर्शियल वाहन मालिक, स्कूलों के साथ कांट्रेक्ट कर बस संचालित करने वाले व किसानों को वाहन खरीदने पर टैक्स में बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह की राहत विधानसभा चुनाव से पहले देने पर ट्रांसपोर्टर को साधने की कोशिश मानी जा रही है। इस तरह की छूट परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन प्रस्ताव लाकर किया है।
इसकी अधिसूचना भी परिवहन विभाग ने जारी कर दी है। अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) अरविंद सक्सेना ने बताया कि ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट के साथ संचालित होने वाले ऐसे वाहन जिनकी बैठक क्षमता 13 प्लस वन या इससे अधिक हैं, उन पर अब 700 रुपए की बजाय 200 प्रति सीट प्रति माह टैक्स लगेगा।
अब भारी माल वाहन खरीदने पर 8 की जगह 5% टैक्स
अब भारी माल वाहन यानी 7.5 टन से अधिक वजन वाले ट्रक खरीदने और प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराने पर ट्रक ऑपरेटर्स को 8 की जगह अब 5 फीसदी टैक्स देना होगा। पहले ट्रांसपोर्टर्स टैक्स बचाने मप्र की जगह राजस्थान और दमन में रजिस्ट्रेशन कराते थे।
उदाहरण के तौर पर यदि कोई ट्रक 50 लाख का खरीदते थे तो उसमें 4 लाख टैक्स लगता था, लेकिन अब 2.50 लाख रुपए टैक्स लगेगा। यानी सीधे तौर पर 1.50 लाख रुपए की बचत होगी। मालवाहन का रजिस्ट्रेशन प्रदेश में कराने पर एमआरपी का टैक्स लगेगा, पहले जीएसटी पर भी टैक्स वसूला जाता था।